मास्टर प्लान ड्राफ्ट...:आबादी के बीच 45 मी. सड़क का विरोध; हर आपत्ति की अलग रिसीविंग नहीं देने पर हंगामा, पुलिस बुलानी पड़ी
भोपाल विकास योजना-2047 के ड्राफ्ट में रायसेन रोड और नर्मदापुरम रोड के बीच प्रस्तावित 80 फीट चौड़ी चार सड़कों में से तीन हटा दी गई हैं। रहवासियों ने इससे करीब 50 हजार परिवारों की आवाजाही प्रभावित होने की आशंका जताई है। वहीं, मिसरोद की पुरानी आबादी के बीच से प्रस्तावित 45 मीटर चौड़ी सड़क का भी विरोध शुरू हो गया है। इन मुद्दों पर गुरुवार को बड़ी संख्या में लोग टीएंडसीपी कार्यालय आपत्तियां दर्ज कराने पहुंचे। मिसरोद से बाइक और कार रैली में पहुंचे करीब 120 से 150 रहवासियों की कर्मचारियों से नोकझोंक हो गई। वे प्रत्येक आपत्ति की अलग रिसीविंग मांग रहे थे, ताकि सभी को सुनवाई का अवसर मिले। कर्मचारियों के इनकार पर नारेबाजी शुरू हुई और पुलिस बुलानी पड़ी। करीब दो घंटे बाद सभी आपत्तियां सील-साइन के साथ स्वीकार कर उनकी प्रतियां दी गईं। सामाजिक कार्यकर्ता अजय पाटीदार ने बताया कि रहवासी ‘हमारा गांव-हमारा अधिकार’ अभियान के तहत पहुंचे थे। मकानों, मंदिरों और पुराने पेड़ों पर असर की आशंका मिसरोद के रहवासियों ने खसरा क्रमांक 205 से प्रस्तावित सड़क हटाने की मांग की है। उनका कहना है कि इससे पुरानी आबादी, सैकड़ों मकान, प्राचीन मंदिर और सरकारी संस्थान प्रभावित हो सकते हैं। इनमें शासकीय अस्पताल, सेवा सहकारी समिति, पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस और पाटीदार समाज का मांगलिक परिसर शामिल हैं। क्षेत्र के पुराने पीपल और बरगद के पेड़ों को बचाने के लिए संयुक्त निरीक्षण और वैकल्पिक मार्ग का तकनीकी सर्वे कराने की मांग की गई है। 20 साल से सड़कों का इंतजार, अब ड्राफ्ट से तीन मार्ग गायब मास्टर प्लान-2005 में रायसेन-नर्मदापुरम रोड के बीच चार सड़कें प्रस्तावित थीं। एक एम्स, दूसरी बागसेवनिया बायपास से जुड़ती थी। नए ड्राफ्ट में सिर्फ आरकेडीएफ कॉलेज, फॉर्च्यून कस्तूरी और सागर पर्ल वाला मार्ग बचा है। निरुपम रॉयल पाम्स सोसायटी सहित रहवासियों ने 700 आपत्तियां दर्ज कराईं। आवासीय क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियों पर भी जताया विरोध अरेरा कॉलोनी रहवासी समिति ने आवासीय क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियां नियमित करने का विरोध किया। समिति प्रमुख विवेक त्रिपाठी ने आवासीय स्वरूप और बड़े तालाब के कैचमेंट प्रावधानों पर पुनर्विचार मांगा। गुरुवार तक 3000 से अधिक आपत्तियां आईं। अंतिम तारीख 24 अक्टूबर रात 12 बजे है।
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