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छात्रा से अश्लीलता के मामले में 7 साल बाद फैसला:मैनपुरी में आरोपी को 5 साल की जेल, 50 हजार का जुर्माना लगाया

छात्रा से अश्लीलता के मामले में 7 साल बाद फैसला:मैनपुरी में आरोपी को 5 साल की जेल, 50 हजार का जुर्माना लगाया

मैनपुरी के औंछा थाना क्षेत्र में बच्ची के स्कूल के कार्यालय में जाकर उसके साथ अश्लील हरकत करने और धमकी देने के मामले में विशेष पॉक्सो न्यायालय ने आरोपी को पांच साल के कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषी पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। पुलिस और अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी के बाद शुक्रवार को यह फैसला सुनाया गया। 2019 में दर्ज हुई थी एफआईआर पुलिस के मुताबिक, मामले में 3 फरवरी 2019 को एफआईआर दर्ज की गई थी। आरोप था कि आरोपी ने वादी की बेटी के स्कूल के कार्यालय में जाकर उसके साथ गलत तरीके से छुआ और अश्लील हरकतें कीं। साथ ही, घटना के बारे में किसी को न बताने की धमकी दी थी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया था। विवेचना के दौरान साक्ष्य जुटाने के बाद पुलिस ने न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया। सबूतों और गवाहों के आधार पर सुनाया फैसला सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने विवेचना में जुटाए गए साक्ष्य और गवाहों के आधार पर अपना पक्ष रखा। सुनवाई पूरी होने के बाद विशेष पॉक्सो न्यायालय, मैनपुरी ने प्रेमपाल पुत्र मंगली प्रसाद, निवासी नगला पीपल, थाना औंछा, को दोषसिद्ध ठहराया। न्यायालय ने उसे पांच साल के कारावास और 50 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। शुक्रवार शाम करीब 4 बजे सजा का आदेश जारी किया गया। अभियोजन और पुलिस टीम की रही भूमिका मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से एपीओ शैलेंद्र राजपूत ने पैरवी की। कोर्ट मोहर्रिर ललिता, विवेचक उपनिरीक्षक अजय प्रताप सिंह, कोर्ट पैरोकार गौरव सिंह और मॉनिटरिंग सेल मैनपुरी की भी मामले में भूमिका रही।

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