Brahmapur किशोरी अपहरण-रेप केस में 20 साल की सजा

Brahmapur ब्रह्मपुर: ओडिशा के गंजाम ज़िले की एक स्पेशल कोर्ट ने शुक्रवार को एक व्यक्ति को 15 साल की लड़की के अपहरण और रेप के आरोप में 20 साल की सख़्त सज़ा सुनाई। सरकारी वकील के मुताबिक, 30 साल के इस...
Brahmapur ब्रह्मपुर: ओडिशा के गंजाम ज़िले की एक स्पेशल कोर्ट ने शुक्रवार को एक व्यक्ति को 15 साल की लड़की के अपहरण और रेप के आरोप में 20 साल की सख़्त सज़ा सुनाई। सरकारी वकील के मुताबिक, 30 साल के इस व्यक्ति ने 7 अक्टूबर, 2020 को शादी का झांसा देकर 10वीं क्लास की छात्रा को उसके घर से बहला-फुसलाकर भगा ले गया था, जब उसके माता-पिता काम पर गए हुए थे। लड़की के लापता होने के बाद, उसके पिता ने गोलंथरा पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कराई। लगभग तीन महीने बाद उसे एक घर से बचाया गया, जहाँ वह आरोपी के साथ रह रही थी; आरोपी को गिरफ़्तार कर लिया गया।इस व्यक्ति को इस साल 4 जुलाई को ज़मानत पर रिहा किया गया था। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज और स्पेशल POCSO कोर्ट की जज प्रणति पटनायक ने दोषी को सख़्त सज़ा के साथ-साथ 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। कोर्ट ने गंजाम ज़िला विधिक सेवा प्राधिकरण को पीड़िता को मुआवज़े के तौर पर 6 लाख रुपये देने का निर्देश दिया। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि दोषी से वसूला गया जुर्माना पीड़िता को दिया जाए। स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर नारायण पांडा ने बताया कि अगर दोषी जुर्माना नहीं भर पाता है, तो उसे छह महीने की अतिरिक्त सज़ा काटनी होगी।
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