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Faridabad News : नगर निगम के खाते में जमा हुआ 1 करोड़ 52 लाख से ज्यादा रुपये का बकाया संपत्ति कर

Faridabad News : नगर निगम के खाते में जमा हुआ 1 करोड़ 52 लाख से ज्यादा रुपये का बकाया संपत्ति कर

नगर निगम फरीदाबाद ने बकाया संपत्ति कर की रिक्वरी अभियान के अंतर्गत लगभग 1 करोड़ 52 लाख 98 हजार रुपये की कर राशि निगम के खाते में जमा कराई है।

Faridabad News : नगर निगम के खाते में जमा हुआ 1 करोड़ 52 लाख से ज्यादा रुपये का बकाया संपत्ति कर 31 अगस्त तक सरकार ने ब्याज में 75 प्रतिशत छूट का दिया बड़ा लाभ नगर निगम फरीदाबाद ने बकाया संपत्ति कर की रिक्वरी अभियान के अंतर्गत लगभग 1 करोड़ 52 लाख 98 हजार रुपये की कर राशि निगम के खाते में जमा कराई है। नगर निगम फरीदाबाद ने बकाया संपत्ति कर की रिक्वरी अभियान के अंतर्गत लगभग 1 करोड़ 52 लाख 98 हजार रुपये की कर राशि निगम के खाते में जमा कराई है। इस दौरान भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) द्वारा लगभग 1 करोड़ रुपये तथा एनएचपीसी द्वारा लगभग 52 लाख 98 हजार से ज्यादा रुपये का बकाया संपत्ति कर नगर निगम में जमा कराया गया। यह वसूली अभियान निगम आयुक्त धीरेंद्र खड़गटा के दिशा-निर्देशों तथा ओल्ड ज़ोन के जॉइंट कमिश्नर राजेश कुमार के मार्गदर्शन में चलाया गया। क्षेत्रीय एवं कर अधिकारी (ओल्ड ज़ोन) सृष्टि बब्बर एवं उनकी टीम ने प्रभावी कार्रवाई करते हुए यह रिकवरी सुनिश्चित की। इस अवसर पर निगम आयुक्त धीरेंद्र खड़गटा ने बताया कि हरियाणा सरकार ने संपत्ति करदाताओं को बड़ी राहत प्रदान करते हुए वर्ष 2010-11 से 2024-25 तक के लंबित संपत्ति कर पर देय ब्याज में 75 प्रतिशत की एकमुश्त छूट देने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि इस योजना का लाभ उन सभी संपत्ति करदाताओं को मिलेगा, जो 31 अगस्त 2026 तक अपना बकाया संपत्ति कर जमा कर देंगे तथा प्रॉपर्टी टैक्स ड्यूज पेमेंट एंड नो ड्यूज सर्टिफिकेट मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल पर अपनी संपत्ति का स्व-प्रमाणीकरण (Self-Certification) भी पूरा करेंगे। निगम आयुक्त ने बताया कि अधिसूचना के अनुसार विलंब से संपत्ति कर जमा करने पर 1.5 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज देय रहता है, लेकिन सरकार की इस विशेष योजना के तहत पात्र करदाता देय ब्याज में 75 प्रतिशत तक की छूट प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने शहर के सभी संपत्ति करदाताओं से अपील की कि वे इस सुनहरे अवसर का लाभ उठाते हुए समय सीमा से पहले अपना बकाया संपत्ति कर जमा करें तथा स्व-प्रमाणीकरण की प्रक्रिया पूर्ण कर सरकार द्वारा दी जा रही ब्याज छूट का अधिकतम लाभ प्राप्त करें।

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