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ITR की डेडलाइन खत्म, अब इनकम टैक्स का नोटिस आए तो क्या करें?

Source:tv9bharatvarsh ↗
31 जुलाई को ITR भरने की समय सीमा खत्म होने के बाद भी आयकर विभाग जरूरत पड़ने पर टैक्स नोटिस भेज सकता है. अगर नोटिस मिले तो उसे नजरअंदाज करने की बजाय उसकी जानकारी जांचें, जरूरी दस्तावेजों से मिलान करें और तय समय के भीतर ई-फाइलिंग पोर्टल पर जवाब दें. समय पर जवाब नहीं देने पर जुर्माना और अन्य कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है.
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