Jharkhand Wife illicit Affair: पत्नी के थे गैरमर्द से अवैध संबंध, एक बेटे की शक्ल मिलती थी पड़ोसी; महाराष्ट्र में वीडियो देखकर कर दिया कांड

Jharkhand Wife illicit Affair: झारखंड की राजधानी रांची की एक अदालत ने अवैध संबंधों के चलते 2 मासूम बच्चों और महिला की हत्या में पति, सास, ससुर और ननद को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. अदालत में यह साबित हो गया कि पति ने अवैध संबंधों के शक में पत्नी और 2 बच्चों की हत्या की और शवों को जंगल में जलाने का प्रयास किया. पति को शक था कि उसकी पत्नी के गैरमर्द से संबंध हैं और बच्चा भी उसका नहीं है. इसको लेकर घर में करीब-करीब रोजाना झगड़े होते हैं. आखिरकर पति ने गुस्से में आकर पहले तो पत्नी और 2 बच्चों को मारा और फिर सबूत मिटाने के लिए जंगल में लेकर शवों को जलाने का प्रयास किया. तिहरे हत्याकांड का यह पूरा मामला ठाकुरगांव थाना कांड संख्या 14/2023 से जुड़ा है. पति और सास समेत चारों आरोपी 7 अप्रैल 2023 से ही जेल में है. पति विजेंद्र राम को अपनी पत्नी ममता देवी के पड़ोसी से कथित अवैध संबंध होने का शक था. 3 अप्रैल 2023 को इसको लेकर बहस भी हुई. पत्नी और दोनों बेटों की हत्या के बाद तीनों शवों को ठाकुरगांव के बगदाद जंगल में ले जाकर आग लगा दी गई, जिससे शव 80 प्रतिशत जल गए. शक था बड़ा बेटा उसका नहीं पति विजेंद्र राम को यह भी संदेह था कि बड़ा बेटा उसका नहीं है. उसे लगता था कि जब वह घर से बाहर चला जाता है कि उसकी पत्नी ममता पड़ोस में रहने वाले प्रेमी को घर बुलाती थी और उसके साथ संबंध बनाती थी. बताया जाता है कि पत्नी के गैरमर्द के साथ रिश्ते के चलते महाराष्ट्र के नासिक में रहने के दौरान उसे सोशल मीडिया के जरिये हत्या की साजिश सीखी. इसके बाद अपने माता-पिता तथा बहन के साथ मिलकर पत्नी ममता और 2 मासूम बच्चों की हत्या कर दी. पति का कहना था कि बड़ा बेटा उसका नहीं है, क्योंकि उसकी शक्ल उससे नहीं मिलती है. बड़े बेटे की शक्ल पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति से मिलती है. आरोप है कि पति ने कई बार अपनी पत्नी को पड़ोसी के साथ आपत्तिजनक हालत में भी देखा था. क्या है पूरा मामला रामगढ़ में दर्ज एक महिला और दो बच्चों की गुमशुदगी रिपोर्ट तथा तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने मामले का खुलासा किया. इससे पहले महिला के पिता की शिकायत पर ठाकुरगांव थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी. जांच में जुटी पुलिस ने बाद में इस हत्याकांड का खुलासा किया. लंबे समय तक चले केस में अपर न्यायायुक्त अमित शेखर की अदालत ने दोषी विजेंद्र राम, कमल राम, कोशिला देवी और रीमा देवी को उम्रकैद के साथ 15-15 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई.
This is a summary. Read the full article at the original source.
Read full article at inkhabar
