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नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को नहीं मिली राहत, वाटर पार्क में वीडियो बनाकर किया था ब्लैकमेल; कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज

नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को नहीं मिली राहत, वाटर पार्क में वीडियो बनाकर किया था ब्लैकमेल; कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज

नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को नहीं मिली राहत, वाटर पार्क में वीडियो बनाकर किया था ब्लैकमेल; कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज

नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को नहीं मिली राहत, वाटर पार्क में वीडियो बनाकर किया था ब्लैकमेल; कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज मध्य प्रदेश के गुना जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र में 14 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को अदालत से राहत नहीं मिली है। वाटर पार्क में नाबालिग और उसके एक साथी का वीडियो बनाकर कथित रूप से ब्लैकमेल करने और बाद में दुष्कर्म करने के आरोपित की जमानत याचिका अदालत ने खारिज कर दी। अभियोजन के अनुसार, आरोपी ने पहले वाटर पार्क में नाबालिग और उसके साथी का वीडियो बनाया। इसके बाद वीडियो सार्वजनिक करने की धमकी देकर कथित रूप से पीड़िता को ब्लैकमेल किया और इसी दबाव का फायदा उठाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना की जानकारी सामने आने पर पीड़िता के परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया। मामले की सुनवाई के दौरान आरोपी की ओर से जमानत की मांग की गई, लेकिन अभियोजन पक्ष ने इसका विरोध करते हुए अदालत को बताया कि मामला नाबालिग से जुड़े गंभीर अपराध का है। साथ ही, आरोपी पर ब्लैकमेल कर अपराध करने का आरोप भी है, इसलिए उसे जमानत देना उचित नहीं होगा। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी। इसके साथ ही आरोपी को फिलहाल न्यायिक हिरासत में ही रहने के निर्देश दिए गए हैं।पुलिस के अनुसार, मामले की जांच जारी है और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। जांच पूरी होने के बाद नियमानुसार न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया जाएगा।गौरतलब है कि नाबालिग से जुड़े यौन अपराधों की सुनवाई में कानून पीड़ित की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखने का प्रावधान करता है। ऐसे मा

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