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PPF Rule: बच्चे के अकाउंट का पैसा नहीं निकाल सकेंगे माता-पिता, जानें पूरी रकम को कब कर सकेंगे इस्तेमाल

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पीपीएफ में लाखों लोग अपने और बच्चों के भविष्य के लिए निवेश करते हैं. इसी बीच दिल्ली हाई कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए कहा है कि बच्चे के नाम PPF या किसी अन्य बचत योजना में जमा रकम का इस्तेमाल माता-पिता अपने मेंटिनेंस या कानूनी जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए नहीं कर सकते. कोर्ट ने जानकारी किया कि बच्चे के नाम जमा पैसा उसी की संपत्ति है और माता-पिता केवल उसके ट्रस्टी हैं. बच्चों की पढ़ाई, परवरिश और मेंटिनेंस का खर्च उठाना माता-पिता की जिम्मेदारी है. इससे जुड़े नियम के बारे में आपको डिटेल में बताते हैं.
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