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Rohtak News: खराब एसी बेचने पर ब्लू स्टार को 43,300 रुपये लौटाने का आदेश

Rohtak News: खराब एसी बेचने पर ब्लू स्टार को 43,300 रुपये लौटाने का आदेश

Blue Star ordered to refund 43,300 for selling a defective AC.

रोहतक। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने ब्लू स्टार इंडिया लिमिटेड के खिलाफ फैसला सुनाया है। आयोग के अध्यक्ष नगेंद्र सिंह कादियान की कोर्ट ने 24 जुलाई को यह आदेश दिया। कंपनी ने खराब एसी बेचा और वारंटी में समस्या का समाधान नहीं किया। शिकायतकर्ता राहुल जैन ने 13 अप्रैल 2024 को 43,300 रुपये में एसी व स्टेबलाइजर खरीदा था। कुछ समय बाद ही एसी में कूलिंग की समस्या आ गई। कंपनी ने शिकायतों पर केवल औपचारिक जवाब दिए, पर समाधान नहीं किया। आयोग ने कंपनी को राहुल जैन को 43,300 रुपये 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित लौटाने का आदेश दिया। मानसिक प्रताड़ना व सेवा में कमी के लिए 5,000 रुपये देने होंगे। मुकदमे के खर्च के रूप में भी 5,000 रुपये अतिरिक्त चुकाने होंगे। संवाद

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